Kohramlive : CM पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य विधानसभा में मंगलवार को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश किया। अब राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक कानून बन जायेगा। UCC के लागू होने के बाद दूसरी शादी पर पूरी तरह से रोक लग जायेगी। कानून बनने के बाद लड़कों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल और लड़कियों की 18 साल तय हो जायेगी। वहीं, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही युगल को किराए पर घर, हॉस्टल या पीजी मिल सकेगा। रजिस्ट्रेशन न कराने पर युगल को 6 महीने का कारावास और 25 हजार का दंड या दोनों सजा हो सकती हैं। पहले से विवाहित या किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप या प्रोहिबिटेड डिग्रीस ऑफ रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। वहीं, रजिस्ट्रार को इसकी जानकारी युगल के माता-पिता या अभिभावक को देनी होगी।
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