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मुख्तार के साथ सांसद भाई अफजाल भी दोषी करार, इतने साल की मिली सजा…

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UP : यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को आज गैंगस्टर केस के तहत दोषी करार देते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपने फैसले में मुख्तार को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना ठोका है। इसी मामले में कोर्ट ने मुख्तार के भाई सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी पाया है। उसे कोर्ट ने चार साल की सजा के साथ 1 लाख रुपये जुर्माना ठोका है। पुलिस ने उन्हें हिरासत मे ले लिया है। इसी के साथ अफजाल की सांसदी भी खतरे में है। क्योंकि 2 साल से ज्यादा सजा होने पर संसद सदस्यता भी खत्म हो जाती है।

आज सुबह पौने 11 बजे के करीब गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी कोर्ट पहुंचे थे। वहीं मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट रूम से जुड़े। इस दौरान सुरक्षा के तगड़े इंतेजाम भी किए हुए थे। इस मामले में बीते 15 अप्रैल को ही फैसला आना था। लेकिन न्यायाधीश के छुट्टी में होने के चलते फैसला तब नहीं आ पाया था।

यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर केस के तहत केस दर्ज किया गया था। केस बहनोई एजाजुल हक पर भी हुआ था। लेकिन उसका देहांत हो चुका है। साल 2005 में चुनावी रंजिश के चलते कृष्णानंद राय समेत 7 की हत्या कर दी गई। वहीं जनवरी 1997 में कोयला व्यापारी और VHP कोषाध्यक्ष नंदकिशोर रूंगटा का उसके घर से अपहरण कर 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। घरवालों ने डेढ़ करोड़ दिए भी। लेकिन फिर भी उनकी हत्या कर दी गई थी।

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