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सफर में Train में चोरी, अब महिला यात्री को मिलेगा ये मुआवजा…

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Bihar : पटना के जिला उपभोक्ता आयोग ने रेलवे की चूक पर बड़ा फैसला सुनाते हुये महिला यात्री को मुआवजा देने का आदेश दिया है। जिला उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को दोषी ठहराते हुये एक महिला यात्री को 1 लाख रुपये मुआवजा एवं 25 हजार रुपये मुकदमा खर्च देने का आदेश दिया है। वहीं, बरामद दो मोबाइल फोन लौटाने के भी निर्देश दिये। खबर है कि मधेपुरा निवासी साधना देवी अपने पति के साथ ट्रेन(Train) में सफर कर रही थीं, साल 2017  के 12 जुलाई को लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के थर्ड AC कोच (B5) में यात्रा कर रही थी।

Train में चोरी

तभी जबलपुर से ट्रेन खुलते ही अज्ञात शख्स ने बैग छीन लिया। यह घटना जबलपुर और मदन महल स्टेशन के बीच हुई थी। बैग में पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड, 29.95 ग्राम सोने का लॉकेट, नकदी, एटीएम कार्ड, बैंक दस्तावेज एवं तीन मोबाइल फोन और अन्य जरूरी सामान थे। आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा और सदस्य रजनीश कुमार ने पाया कि आरक्षित कोच में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश सुरक्षा में बड़ी चूक है।

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रेलवे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहा। पटना जंक्शन और जबलपुर के रेल अधीक्षकों को संयुक्त रूप से मुआवजा देने का आदेश दिया गया। 60 दिनों के भीतर आदेश का पालन करना होगा। इस बीच पुलिस ने इस कांड में शामिल तीन संदेही गुनहगारों को अरेस्ट कर उसके पास से केवल दो मोबाईल फोन बरामद किये। बाकी कीमती सामान नहीं मिल सका।

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