Mumbai: फिलहाल बाजार में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का बेबी पाउडर नहीं बिकेगा। बंबई हाई कोर्ट ने बुधवार को बेबी पाउडर के नमूनों की नए सिरे से जांच का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने कंपनी को उत्पाद (Baby Powder) बनाने की अनुमति दी, लेकिन उसे बेचा नहीं जा सकेगा। न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एस जी डिगे की खंडपीठ ने बुधवार को एफडीए को निर्देश दिया कि वह तीन दिनों के भीतर मुंबई के मुलुंड इलाके में कंपनी के कारखाने से नए नमूने ले। इसके बाद इन नमूनों को तीन प्रयोगशालाओं – दो सरकारी और एक निजी-में परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। अदालत ने कहा कि नमूने केंद्रीय दवा परीक्षण प्रयोगशाला (पश्चिमी क्षेत्र), FDA लैब और इंटरटेक लैबोरेटरी को जांच के लिए भेजे जाएंगे। इन प्रयोगशालाओं को एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी।
अगली सुनवाई 30 नवंबर को
कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को करेगा। बता दें कि कंपनी ने राज्य सरकार के दो आदेशों को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी। इनमें से 15 सितंबर के आदेश में लाइसेंस रद्द करने और 20 सितंबर के आदेश में कंपनी के बेबी पाउडर का उत्पादन और बिक्री को तुरंद बंद करने के लिए कहा गया था। ये आदेश राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के संयुक्त आयुक्त और लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने जारी किए थे।
इसे भी पढ़ें :पहली बार किसी राष्ट्रपति का भगवान बिरसा की जन्मस्थली उलिहातू में हुआ आगमन, क्या बोल गईं … देखें
इसे भी पढ़ें :हाथियों की गरज से खौफ में बीती सारी रात, देखें क्या कर डाला…
इसे भी पढ़ें :Jacqueline Fernandez को पटियाला हाईकोर्ट से मिली राहत
इसे भी पढ़ें :किरोन पोलार्ड ने IPL से लिया संन्यास, Mumbai Indians के बैटिंग कोच नियुक्त
इसे भी पढ़ें :मेंहदी की लाली तक नहीं गई, बेटी की हालत देख काठ मार गया बाप को… देखें वीडियो
इसे भी पढ़ें :इसमें मासूम आदया का क्या कसूर था, देखें वीडियो…






