Kohramlive : रेप और मर्डर के संदेही गुनहगार सूरज की हाजत में हुई हत्या के मामले में दोषी करार IG जहूर हैदर जैदी, DSP मनोज जोशी, SI राजिंद्र सिंह, ASI दीप चंद शर्मा, मानक मुख्य आरक्षी मोहन लाल, सूरत सिंह, रफी मोहम्मद और सिपाही रनीत सतेता को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सभी गुनहगारों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया। सभी गुनहगारों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शिमला के कोखाई में साल 2017 में 4 जुलाई को 16 साल की एक लड़की की लाश निर्वस्त्र हालत में मिली थी। यह लाश कोटखाई के तांदी जंगल में मिली थी। इस कांड का खुलासा करने के लिये शिमला के तत्कालीन IG जहूर हैदर जैदी के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया था। इस मामले में सात संदेही को कस्टडी में लिया गया था। इसमें नेपाल का रहनेवाला सूरज भी शामिल था। पुलिस कस्टडी में हाजत में सूरज की मौत हो गई थी। यह केस हिमाचल पुलिस ने CBI को सौंप दिया था। CBI ने उक्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। CBI जांच से खुलासा हुआ कि सूरज की मौत पुलिस की प्रताड़ना से हुई थी।
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