Dhanbad : धनबाद(Dhanbad) से “प्रशासनिक दृष्टिकोण” के नाम पर हटाये गये 54 पुलिसकर्मियों को आखिरकार बड़ी राहत मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रौशन की अदालत ने 16 अप्रैल 2026 को सुनाये गये फैसले में 24 फरवरी 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत इन जवानों को हटाया गया था। साथ ही 11 मार्च 2025 के ट्रांसफर आदेश को भी निरस्त करते हुये DGP को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने साफ माना कि स्थानांतरण की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं हुआ।
Dhanbad में 54 पुलिसकर्मियों को मिली बड़ी राहत
बिना ठोस आरोप “प्रशासनिक दृष्टिकोण” का हवाला देकर पुलिसकर्मियों(Dhanbad) को दूसरे जिलों में भेजना सही नहीं ठहराया जा सकता। दरअसल, “प्रशासनिक दृष्टिकोण” से ट्रांसफर आमतौर पर अनुशासनहीनता जैसे मामलों में होता है, जिसमें वापसी का रास्ता लगभग बंद हो जाता है। यही वजह है कि इन 54 पुलिसकर्मियों ने इसे चुनौती देते हुये हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि लंबे समय से इस तरह के ट्रांसफर में अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी।
पदाधिकारियों की पसंद-नापसंद के आधार पर फैसले लिए जा रहे थे, जिसका असर जवानों के मनोबल और उनके परिवार पर पड़ रहा था। एसोसिएशन ने DGP से मांग की है कि भविष्य में “प्रशासनिक दृष्टिकोण” के नाम पर होने वाले ट्रांसफर के लिए स्पष्ट गाइडलाइन तय की जाये, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। फिलहाल, कोर्ट के इस आदेश के बाद 54 पुलिसकर्मियों की धनबाद में वापसी लगभग तय मानी जा रही है।
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