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बिना अनुमति भीड़ जुटाई तो 3 साल की जेल और जुर्माना

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Kohramlive : बेंगलुरु की वो शाम अभी भूली नहीं जा सकी है, जब 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर IPL विजय जुलूस में जश्न मौत में बदल गया। 11 जिंदगियां भीड़ की बेकाबू लहर में समा गईं और 56 से ज्यादा लोग घायल हो गये। अब इस दर्दनाक हादसे के बाद कर्नाटक सरकार ने निर्णायक कदम उठाया है, भीड़ को लेकर सख्त कानून लाने की तैयारी।सरकार ने इस मसौदे को कैबिनेट की अगली बैठक में अंतिम मंजूरी के लिये रखा है। कानून का मकसद साफ है, जन सुरक्षा और आयोजकों की जवाबदेही। मसौदे के अनुसार, बिना अनुमति आयोजन करने या भीड़ नियंत्रण में विफल होने पर 3 साल की जेल और 50 हजार रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों प्रावधान होगा। अगर भीड़ के चलते मौत या भगदड़ होती है तो आयोजक पर आपराधिक केस लगेगा, जानबूझकर हो या लापरवाही से। सरकार ने आस्था और परंपरा का सम्मान करते हुये रथयात्रा, उरुस, जत्रा, पल्लकी उत्सव जैसे धार्मिक आयोजनों को इस कानून से बाहर रखा है। यह मामला न सिर्फ गैर-जमानती होगा, बल्कि पुलिस बिना मजिस्ट्रेट अनुमति गिरफ्तारी भी नहीं कर सकेगी। सुनवाई प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पास होगी।

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