Palamu : अपनी पत्नी चंचल कुमारी को जिंदा जला देने वाले पति आलोक तिवारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। यह सजा डालटनगंज के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा बुधवार को सुनाई गई। इस कांड के अनुसंधानकर्त्ता पलामू सदर थाना के तत्कालीन एएसआई नेेम्हास गिद्दी थे। सजा पाने वाला आलोक तिवारी पलामू के सदर थाना क्षेत्र के जोड़ गांव का रहनेवाला है।
बतौर दहेज एक पल्सर बाइक लाने के लिये विवाहिता चंचल कुमारी को बेहद सताया, रूलाया और टार्चर किया जाता था। पत्नी चंचल द्वारा मायके से बाइक मांग कर लाने में असमर्थता जताने पर उसे जिंदा जला दिया गया था। इस संबंध में गणेश शुक्ला के बयान पर सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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