Bihar : भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के पास मतदान के दिन वोटर आईडी कार्ड (EPIC) नहीं होगा, वे 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखाकर अपना वोट डाल सकेंगे। 7 अक्टूबर 2025 को जारी अधिसूचना के मुताबिक, इन 12 दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर का फोटोयुक्त पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आयुष्मान भारत या श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य कार्ड, एनपीआर स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सरकारी या पीएसयू कर्मचारी पहचान पत्र, सांसद/विधायक/एमएलसी पहचान पत्र और दिव्यांगजनों का यूडीआईडी कार्ड शामिल हैं।
आयोग ने कहा कि यह व्यवस्था उन मतदाताओं की सुविधा के लिए है, जो किसी कारण से मतदान के दिन अपना वोटर कार्ड नहीं ला पाते। साथ ही आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर नये मतदाताओं को EPIC कार्ड जरूर जारी कर दिया जाये।
पर्दानशीन महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था
पर्दा प्रथा का पालन करने वाली महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान केंद्रों पर महिला कर्मियों की मौजूदगी में उनकी पहचान की जाये और उनकी गोपनीयता पूरी तरह सुरक्षित रखी जाये। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जायेगी। राज्य में कुल 7.42 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।












