HAZARIBAGH : हजारीबाग में बड़कागांव गोलीकांड मामले में पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की आदलत ने मंगलवार को उनकी याचिका खारिज की। सोमवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
होटवार जेल में बंद हैं योगेंद्र साव
रांची के होटवार जेल में बंद योगेंद्र साव ने कोर्ट में जमानत के लिए गुहार लगई थी। याचिका में दलील दी गई थी कि राजनीति से प्रेरित होकर उन्हें मामले में फंसाया जा रहा है। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि पहले भी इस मामले में आपने यही दलील दी थी। इस बार भी आप यही दलील दे रहे हैं, जिसके कारण आपकी जमानत याचिका खारिज की जा रही है।
रांची सिविल कोर्ट में 18 मामलों की चल रही सुनवाई
मामला बड़कागांव थाना कांड संख्या 167/2018 एवं बड़कागांव थाना कांड संख्या 39/2019 से जुड़ा है। पहले मामला जिसे तत्कालीन बड़कागांव थाना प्रभारी परमानंद मेहरा ने दर्ज कराया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में योगेंद्र साव के खिलाफ हजारीबाग सिविल कोर्ट में चल रहे 18 मुकदमों का स्थानांतरण रांची सिविल कोर्ट के एजेंसी सात की अदालत किया गया है। इनमें तीन मामलों में फैसला आ चुका है।
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