Ranchi : नाबालिग को किडनैप कर उसके साथ दरिंदगी करने के मामले में तीन दोषियों को आज सजा सुनाई गई। पोक्सो न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई। विजय रजवार और प्रेम कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इन दोनों को अंतिम सांस तक जेल में रहने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। वहीं, तीसरे दोषी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। उसपर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यहां याद दिला दें कि नाबालिग के साथ 11 अगस्त 2020 को गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। इधर, दुमका में प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्रा की अदालत ने दस साल की नाबालिग छात्रा से रेप के मामले में दोषी बाबूधन मरांडी को उम्रकैद की सजा सुनायी। उस पर 45 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। इस कांड को साल 2019 में शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में अंजाम दिया गया था।
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