Kohramlive : महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून बन गया है। इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिल गई है। इस विधेयक को 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा से पारित किया गया था। जिसके बाद आज यानी 29 सितंबर को इसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई। इस कानून के लागू होने के बाद लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। बिल के संसद से पास होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि यह लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी जरूर मिल गई है, लेकिन अभी भी महिलाओं को उनका हक मिलने में कई पेच हैं। इस बिल के कानून बनने और कानून बनकर इसके जरिए असली हकदारों को उनका हक मिलने के बीच कई पड़ाव हैं। तीन पड़ाव पार कर यह अधिनियम कानून तो बन गया, लेकिन अभी इसकी राह में तीन और कांटे हैं। कानून को पूरी तरह से लागू होने के लिए जरूरी है कि इसे राज्यों से मंजूरी मिले, इसके बाद अगला पड़ाव जनगणना है, सबसे आखिरी पड़ाव है परिसीमन। इन राहों से गुजरकर ही यह कानून हकदारों को उनका हक दिला पायेगा।
कानून बनने के बाद अब अगला और अहम पड़ाव है कि इसे राज्यों से भी मंजूरी मिले। अनुच्छेद-368 के तहत, अगर केंद्र के किसी कानून से राज्यों के अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ता है तो कानून बनने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी, यानी, कानून देशभर में तभी लागू होगा, जब कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाएं इसे पास कर देंगी। इसके बाद ये बिल कानून बन भी जाता है तो भी ये जनगणना के बाद ही लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि कोविड के कारण 2021 की जनगणना नहीं हो सकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना का काम शुरू होगा। आखिरी और सबसे अहम पड़ाव लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन होगा।
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