Ranchi : झारखंड में किसी भी सूरत में रात 12 बजे के बाद बार और रेस्टोरेंट नहीं खुले रहें, वहीं बिना लाइसेंस वाले पर भी एक्शन हो। बार और रेस्टोरेंट पर निगरानी हो और आदेश का पालन सख्ती के साथ हो। यह आदेश झारखंड हाई कोर्ट ने दिया है। मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुये हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि अफीम, चरस, गांजा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार का शपथ पत्र अदालत को गुमराह करने वाला नहीं होना चाहिये। मामले में अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।
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