Kohramlive : आज के दौर में आधार कार्ड पहचान, बैंक और सरकारी सुविधाओं की चाबी बन चुका है। लेकिन सोचिये, अगर किसी के जाने के बाद भी उसका आधार एक्टिव रहे, तो वही पहचान ठगों का हथियार बन सकती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने साफ किया है कि आधार बैंक खातों से जुड़ा होता है। LPG सब्सिडी, पेंशन और PAN से लिंक रहता है। एक्टिव रहने पर फर्जी ट्रांजेक्शन हो सकता है। ठग आर्थिक फायदा उठा सकते हैं।
यानी एक छोटी सी चूक परिवार के लिये बड़ा नुकसान बन सकती है। UIDAI ने MyAadhaar Portal पर “Report Death of a Family Member” नाम से नई सेवा शुरू की है। यह सेवा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) से जुड़ी है। अब ऑनलाइन ही मृतक का आधार डिएक्टिवेट करने का अनुरोध किया जा सकता है।
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UIDAI : ऐसे करें आधार डिएक्टिवेट
1️⃣ दस्तावेज तैयार करेंः मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
2️⃣ पोर्टल पर लॉगिन करेंः MyAadhaar पर जाकर OTP के जरिये लॉगिन करें
3️⃣ सही विकल्प चुनेंः “Report Death of a Family Member” पर क्लिक करें
4️⃣ जानकारी भरेंः आधार नंबर, नाम, जन्म तिथि, मृत्यु पंजीकरण संख्या (Death Registration Number)
5️⃣ वेरिफिकेशन और सबमिटः OTP/बायोमेट्रिक से पुष्टि होते ही रिक्वेस्ट सबमिट करें।
- ऑटो मोड: डेटा लिंक होने पर तुरंत प्रोसेस शुरू हो जायेगा, वहीं, मैनुअल मोड में वेरिफिकेशन के बाद 90 दिन तक लग सकते हैं। MyAadhaar पोर्टल पर “Check Deceased Aadhaar Status” पर जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं।
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