Gumla : अंधविश्वास के मकड़जाल में जकड़ी 19 महिलाओं ने बृजेनिया इंदवार और इग्नेशिया इंदवार को जीने नहीं दिया था। इन दोनों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। डायन करार देकर इन्हें मार डाला गया था। यह घटना 9 साल पहले 11 जून 2013 को हुई थी। यह दुस्सहासिक वारदात गुमला जिले के भरनो प्रखंड स्थित करंज थाना क्षेत्र के करौंदाजोर टुकुटोली गांव की है। घटना को अंजाम देने से पहले उक्त सभी आरोपी महिलाओं द्वारा बैठक की गई थी। जिसमें एक युवक की मौत का जिम्मेदार बृजेनिया इंदवार और इग्नेशिया इंदवार को ठहराया गया था। अंधविश्वास के चक्कर में दोनों महिलाओं को जन अदालत में बुलाकर लाठी डंडे से पीट-पीटकर मार डाला गया था। दोनों के परिजनों ने उक्त सभी 19 महिलाओं के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करायी थी। घटना के अगले ही दिन यानि 12 जून को पुलिस ने सभी नामजद आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया।
9 साल बाद गुमला के एडीजे वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में उक्त घटना का फैसला सुनाया गया। इस सामूहिक हत्या की आरोपी सभी 19 महिलाओं को दोषी करार करते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई। आजीवन कारावास की सजा के साथ 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की रकम नहीं देने पर 2 साल की सजा और बढ़ा दी जाएगी। मामले में सरकारी पक्ष की तरफ से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की थी।
दोषी करार महिलाओं में भलेरिया इंदवार, इमिलिया इंदवार, करिया देवी, जरल दिता इंदवार, मंगरी देवी,खिस्टीना इंदवार, चिंतामणि देवी, विनीता इंदवार, ज्योति इंदवार, मालती इंदवार, गब्रेला इंदवार, रिजीता इंदवार, मोनिका इंदवार, करेसनिया इंदवार, नीलम इंदवार, सुशीला इंदवार, कुरमेला इंदवार, ललिता इंदवार व रोजलिया इंदवार शामिल हैं।
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