Kohramlive Desk : बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कई अहम ऐलान किए गए। इनमें इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया। साथ ही वित्त मंत्री की ओर से एक जरूरी घोषणा भी की गई। इस घोषणा के बारे में सभी को पता भी होना चाहिए, नहीं तो दिक्कतें भी हो सकती है। दरअसल, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हुए कर्मचारियों को पुरानी या नई कर व्यवस्था के बीच चयन करना महत्वपूर्ण है। 2023-24 के अपने केंद्रीय बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि केंद्र नई आयकर व्यवस्था को डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था बना रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि नागरिकों के पास पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प बना रहेगा।
ऐसे में आपको नए टैक्स रिजीम से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है या फिर पुराने टैक्स रिजीम से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है, इसके बारे में आपको सोच समझकर चुनाव करना होगा। अगर आप नए टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना शुरू कर देते हैं तो फिर पुराने टैक्स रिजीम में स्विच करने में परेशानी होगी। ऐसे में ये फैसला संभलकर और अपनी जरूरतों को ध्यान में रखकर लेना होगा।
इसे भी पढ़ें : झारखंड में एयर एम्बुलेंस की हुई शुरुआत, कैसे होगी बुकिंग, जानें यहां
इसे भी पढ़ें :धनबाद रेलवे स्टेशन पर अचानक मची चीख-पुकार…
इसे भी पढ़ें :आसमान में दिखा अद्भुत नजारा, सड़कों पर उतरे लोग
इसे भी पढ़ें :IED ब्ला’स्ट, उड़ गये चिथड़े…
इसे भी पढ़ें :आनंद मोहन की रिहाई पर छलक आये DM की बेवा और बेटी के आंसू… देखें क्यों
इसे भी पढ़ें :Instagram यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट…देखें क्या
इसे भी पढ़ें :रांची के अनगड़ा में सनसनी… देखें क्यों












