Kohramlive Desk : LGBTQ को लेकर अफ्रीकी देश युगांडा की संसद ने सख्त कानून पास किया है। यहां किसी भी पहचान LGBTQ के रूप में होने पर उम्रकैद से लेकर मौत तक की सजा सुनाई जा सकती है। यह पहला कानून है जिसमें समलैंगिकों पर इतनी सख्त का प्रावधान किया गया है। यह कानून समलैंगिक lesbian, Gay, Bisexual, Transgender और Queer पर लागू होगा। ह्यूमन राइट्स वॉच का हवाला देते हुए अल जज़ीरा ने बताया कि 30 से अधिक अफ्रीकी देशों ने समलैंगिकता पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन देशों में अब युगांडा भी शामिल हो गया है। इस कानून के बाद समलैंगिक संबंधों के साथ-साथ समलैंगिक व्यवहार को बढ़ावा देने और समलैंगिक गतिविधि में भाग लेने की साजिश को रोका जा सकेगा। कानून के अनुसार गंभीर समलैंगिकता में अन्य बातों के अलावा, नाबालिगों के साथ समलैंगिक संबंध बनाना या जब कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव होता है को शामिल किया है। यानी अगर किसी HIV संक्रमित ने किसी के साथ संबंध बनाए तो उसे मौत की सजा दी जा सकती है।
युगांडा की संसद की अध्यक्ष अनीता एनेट ने कहा
यह बिल रिकॉर्ड समय में पास हुआ है। सख्त कानून के पीछे संसद का तर्क था कि LGBTQ कृत्यों को रोकना जरूरी है। राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के इस कानून पर हस्ताक्षर के बाद इसे लागू किया जाएगा। हालांकि मुसेवेनी ने वर्तमान कानून को संबोधित नहीं किया है, वह लंबे समय से LGBTQ अधिकारों के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने 2013 में एक समलैंगिक विरोधी कानून पारित किया था।
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