Ranchi : राजधानी रांची में जो कोई 3 साल पहले अपना दो या तीन मंजिला पक्का मकान बनाया है, उन्हें अब नगर निगम से ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उन पर जुर्माना लगेगा। जिन मकानों का नक्शा पास हुआ है, उनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेकर ही ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया गया है, ताकि पता चल सके कि जिन शर्तों के साथ नक्शे को पास किया गया, उसका पालन हुआ है या नहीं। नक्शे के अनुसार निर्माण कार्य नहीं होने पर ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जायेगा। इससे पहले बहुमंजिला इमारतों को ही ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब दो या तीन मंजिला इमारत को भी ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। अगर समय पर ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट नहीं लिया गया तो बहुमंजिला भवनों को सील भी किया जा सकता है।
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