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इस दरिंदे को मिल गई बड़ी सजा… जानें

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Garhwa(Nityanand Dubey) : गढ़वा की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक सनसनीखेज मामले में आरोपी रामाशंकर सिंह को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला ADJ सह स्पेशल जज (पॉक्सो) दिनेश कुमार की अदालत ने सुनाया। यह मामला 1 जून 2024 का है, जब 15 वर्षीय पीड़िता अपने गांव के लकड़धारी पहाड़ के पास बकरियां चराने गई थी। वहां आरोपी ने पहले बहाने से बात की, फिर गमछे से हाथ-पैर बांधकर दुष्कर्म किया और जाते-जाते जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने घटना के बाद धारा 164 CrPC के तहत अदालत में बयान दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह और ठोस साक्ष्य पेश किये गये। सरकारी वकील उमेश दीक्षित की सशक्त पैरवी से कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने यह फैसला POSCO एक्ट की धारा 4(2) और BNS की विभिन्न धाराओं के तहत सुनाया, जो यौन अपराधों के खिलाफ एक सख्त संदेश माना जा रहा है।

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