spot_img
Tuesday, December 5, 2023
19.1 C
Ranchi
24 C
Patna
18 C
Lucknow
spot_img
December 5, 2023
spot_img

Related articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

दुर्गा पूजा में इन नियमों का रखना होगा ख्‍याल

spot_img
spot_img
spot_img

Published On :

spot_img

रांची : कोरोना संक्रमण के बीच इस साल भी दुर्गा पूजा मनाई जाएगी। दुर्गा पूजा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से ख्‍याल रखा जाएगा। इसको लेकर सरकार और जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। प्रशासन पूजा पंडाल समितियों के साथ बैठक कर इस पर चर्चा लगातार कर रही है। शासन-प्रशासन पूजा समित‍ियों के साथ नीचे दिये बिंदुओं पर चर्चा कर रही है।

यह है दुर्गा पूजा के लिए संभावित गाइडलाइन

  • पूजा पंडाल के चारों तरफ बैरिकेडिंग होगी, साथ ही तीन तरफ से पंडाल ढके होंगे। बैरिकेडिंग के बाहर से ही एक निश्चित दूरी बनाकर श्रद्धालु मां के दर्शन करेंगे।
  • किसी भी थीम पर आधारित पूजा पंडाल का निर्माण नहीं होगा।
  • पूजा पंडाल के आसपास सजावट और लाइटिंग प्रतिबंधित
  • मूर्ति का आकार 5 फीट से ज्यादा बड़ा नहीं होगा।
  • पंडालों में किसी प्रकार का म्यूजिक नहीं बजेगा, सिर्फ मंत्र और पाठ के लिए इसकी अनुमति होगी।
  • पूजा पंडाल में पूजा समिति, पुजारी और वैसे वॉलंटियर्स को ही उपस्थित रहने की अनुमति होगी, जो कम से कम कोरोना का एक टीका ले चुके होंगे।
  • किसी तरह के मेला का आयोजन नहीं होगा।
  • पूजा पंडाल या मंडप के आसपास किसी भी प्रकार का फूड स्टॉल नहीं लगेगा।
  • पूजा पंडाल में पुजारी और वोलंटियर्स को मिलाकर 25 से अधिक व्यक्ति एक साथ जमा नहीं होंगे।
  • मूर्ति विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा। प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थल पर ही मूर्ति का विसर्जन करना होगा।
  • किसी तरह का मनोरंजन या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा।
  • किसी भी प्रकार के प्रसाद और भोग का वितरण सार्वजनिक रूप से नहीं होगा। प्रसाद के होम डिलीवरी की अनुमति होगी
  • पूजा समिति किसी प्रकार का कोई आमंत्रण पत्र जारी नहीं करेंगे।
  • पूजा पंडाल के उद्घाटन के लिए किसी भी तरह के जन समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा।
  • पूजा पंडाल निर्माण के लिए सड़क को बंद नहीं किया जाएगा।
  • सार्वजनिक स्‍थान पर गरबा, डांडिया कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा।
  • रावण दहन का कार्यक्रम भी सार्वजनिक स्थल पर नहीं होगा।
  • सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी होगा।
  • सार्वजनिक स्थलों पर आपस में 6 फीट की दूरी बनानी होगी।
  • सभी जिला दंडाधिकारी और एसपी को गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने की जिम्‍मेवारी होगी।
  • पूजा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जायेगी।
- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Recent articles

spot_img

Don't Miss

spot_img
spot_img
spot_img