Garhwa(Nityanand Dubey) : नाबालिग छात्रा के साथ रेप करने में दोषी पाये गये दो गुनाहगारों को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं, 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह सजा गढ़वा के स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट दिनेश कुमार की अदालत ने सुनाई। सजा पाने वाले गुनहगारों के नाम हारूल रशीद उर्फ हारून रशीद एवं फरियाद आलम है। गौरतलब है कि साल 2021 के 22 दिसम्बर को 15 साल की एक नाबालिग नौवीं कक्षा की छात्रा सुबह साढ़े सात बजे अपने स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते से नाबालिग का अपहरण कर लिया गया। इसके बाद रॉकी मोहल्ला के नजदीक हीरो होंडा शो रूम में ले जाकर नाबालिग से दुष्कर्म किया गया। वहीं, नाबालिग को जान से मार देने की धमकी भी दी गई थी। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुये संदेही गुनाहगारों को धर दबोचा। इस मामले में 11 साक्षियों की गवाही हुई। वहीं, कई अन्य साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किये गये।
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