Kohramlive : देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये बताया कि “सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अधिनियम, 1956” में संशोधन करते हुये यह फैसला लिया गया है। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को छोड़कर सुप्रीम Court में 37 जज होंगे।
राष्ट्रपति ने जारी किया अध्यादेश
कानून मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, संविधान के अनुच्छेद 123(1) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये राष्ट्रपति ने “सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026” जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार बढ़ते मामलों और लंबित केसों के दबाव को देखते हुये जजों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। माना जा रहा है कि इससे मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और लंबित मामलों का बोझ कम होगा।
पहले भी कई बार बढ़ चुकी है संख्या
- सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है।
- 1956 में संख्या 10 तय की गई थी
- 1960 में बढ़ाकर 13 की गई
- 1977 में 17
- 1986 में 25
- 2008 में 30
- 2019 में 33 और अब 2026 में इसे बढ़ाकर 37 कर दिया गया है।
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