CHATRA : चतरा में दुष्कर्म के एक आरोपी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गुरुवार को 22 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सदर थाना क्षेत्र के बरैनी गांव के भोला यादव के बेटे विलेश यादव को यह सजा मिली है। 20 माह पहले उसने अक्टूबर 2019 में एक नाबालिग का हाथ पैर बांधकर रेप किया था। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए यह सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। राशि नहीं जमा करने पर एक साल और सजा काटनी होगी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे मामले की सुनवाई हुई है।
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10 गवाहों की गवादी के बाद सुनाई गई सजा
10 गवाहों की गवाही सुनने के बाद पॉक्सो एक्ट का दोषी मानते हुए 22 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी जीके झा एवं अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता निर्मल दांगी ने बहस किया था।
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पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मामला
विलेश यादव के विरुद्ध महिला थाना में 10 अक्टूबर 2019 को नाबालिग ने पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। गौरतलब है कि पीड़िता 10 अक्टूबर की शाम पांच बजे बरैनी गांव के पास ही बोलटाल जंगल में बकरी चरा रही थी। इसी बीच विलेश यादव वहां पहुंचा और लड़की को पीछे से पकड़ लिया। इसके बाद दोनों हाथ और पैर बांध दिया और मुंह में कपड़ा ठूंस कर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था।
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