Garhwa(Nityanand Dubey) : गढ़वा के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट (सह जिला जज प्रथम) दिनेश कुमार की अदालत ने सिकठ गांव निवासी अखिलेश सिंह को 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में 25 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया। अदालत ने साफ कहा यह अपराध केवल कानून के खिलाफ नहीं, मानवता के खिलाफ भी है।
यह था पूरा मामला
21 अगस्त 2023, रंका थाना क्षेत्र में आरोपी ने मोबाइल खोजने का बहाना बना मासूम को आमराही, महुआ पेड़ की ओर ले गया। झाड़ियों में ले जाकर हैवानियत की हदें पार कर दी। शाम ढलते-ढलते जब बच्ची रोती हुई घर लौटी, तो उसकी जुबान से निकली सच्चाई पूरे गांव को सन्न कर गई। पीड़िता ने धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों को पेश किया। हर गवाही अपराध की एक-एक परत उधेड़ती चली गई। अदालत ने माना कि “दोषी समाज के लिये गंभीर खतरा है। ऐसे अपराध पर नरमी पीड़ित के साथ अन्याय होगी।” इसी आधार पर POCSO एक्ट की धारा 4(2) के तहत कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई। अभियोजन की ओर से अधिवक्ता उमेश दीक्षित एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अशोक तिवारी ने दलीलें पेश की।






