Ranchi : झारखंड सरकार ने निर्वाचन आयुक्त की उम्र सीमा 64 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दी है। ऐसा राज्य सरकार ने झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त नियमावली 2024 में संशोधित किया है। वहीं निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 3 साल की जगह 4 साल तक होगा। यह फैसला आज CM चंपई सोरेन कैबिनेट में लिया गया। वहीं, गरीबों को हर तिमाही गैस रिफिलिंग की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत राज्य के अधीन जनजाति क्षेत्रों में 91 आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले जायेंगे।
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