Gumla : गांव में एक जवान लड़के की मौत हो जाने के बाद महिला बृजेनिया इंदवार व इग्नेशिया इंदवार को डायन करार देकर नृशंस हत्या कर देने के मामले में 9 साल बाद फैसला आ गया। गुनाहगार ठहराई गई 19 महिलाओं को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि नहीं देने पर अतिरिक्त दो साल की सजा भुगतनी पड़ेगी। यह सजा गुमला के एडीजे 1 दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में सुनाई गई।
गुमला से आई खबर के अनुसार 9 साल पहले यानी 11 जून 2013 को डायन करार देकर दो महिलायें बृजेनिया इंदवार व इग्नेशिया इंदवार की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हुआ यूं था कि गांव के एक जवान लड़के की मौत हो गई थी। इसके बाद गांव में यह बात बहुत जोरों से फैला दी गई कि बृजेनिया इंदवार व इग्नेशिया इंदवार दोनों डायन है। इन दोनों ने ही लड़के को कुछ कर दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। युवक की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुये बृजेनिया इंदवार व इग्नेशिया इंदवार को जन अदालत में बुलाया गया। दोनों को बेतरह पीटा गया। इसके बाद अंधविश्वास के मकड़जाल में जकड़े लोगों ने दोनों महिलायों को पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुये कई महिलाओं को 12 जून 2013 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस कांड के अनुसंधान में रोजलिया इंदवार, ललिता इंदवार, कुरमेला इंदवार, सुशीला इंदवार, भलेरिया इंदवार, इमितिया इंदवार, करिया देवी, जहल दिता इंदवार, मंगरी देवी, खिस्टीना इंदवार, चिंतामणि देवी, नीलम इंदवार, करेसनिया इंदवार, मोनिका इंदवार, रिजीता इंदवार, गब्रेला इंदवार, मालती इंदवार, ज्योति इंदवार, विनीता इंदवार को दोषी पाया गया था। इनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। दिल को झकझोर देने वाली यह सनसनीखेज वारदात गुमला के भरनो प्रखंड के करंज थाना क्षेत्र के करौंदाजोर टुकुटोली गांव में हुई थी।
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