Delhi : दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने पुराने आदेश में अहम बदलाव किया है। कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को दिये गये उस निर्देश में संशोधन किया है, जिसमें डॉग शेल्टर्स से कुत्तों को छोड़ने पर रोक लगाई गई थी। अब नया आदेश कहता है पकड़े गये कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी स्थान पर छोड़ा जाये, जहां से उन्हें उठाया गया था। लेकिन अगर कोई कुत्ता रेबीज संक्रमित, संक्रमण की आशंका वाला या अत्यधिक आक्रामक है, तो उसे वापस नहीं छोड़ा जायेगा।
सड़क पर नहीं, तय स्थानों पर ही खिला सकेंगे खाना
कोर्ट ने साफ कहा कि अब सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की इजाजत नहीं होगी। इसके बजाय नगर निगम विशेष ‘फीडिंग ज़ोन’ बनायेंगे, जहां पशु प्रेमी उन्हें खाना खिला सकेंगे। इन ज़ोन के पास नोटिस बोर्ड लगाए जायेंगे, और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
पूरे देश में लागू होंगे निर्देश
मामले को राष्ट्रीय महत्व का बताते हुये कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें पक्षकार बनाया है। साथ ही, आवारा कुत्तों को लेकर देश के अलग-अलग हाईकोर्ट्स में लंबित सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर लिया गया है। कोर्ट ने पशु प्रेमियों के लिए विकल्प भी दिया, जो लोग इन कुत्तों की देखभाल करना चाहते हैं, वे MCD के पास गोद लेने का आवेदन दे सकते हैं। अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद होगी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए शुरू किया था, जिसमें बच्चों को कुत्तों के काटने और रेबीज का ज़िक्र था।












