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सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रोका, DCLR कर सकेंगे लैंड टाइटल के फैसले

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PATNA : बिहार में फिर एक बार भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) जमीन से जुड़े टाइटल का फैसला कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाने के बाद ये फैसला लिया गया है। बता दें कि राज्य में भूमि विवाद जनित मामलों और समस्याओं को निपटाने के लिए बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम-2009 (BDLR Act-2009) फिर से प्रभावी किया गया है।

पहले हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका

बता दें कि बीडीएलआरएक्ट-2009 (Bihar Land Dispute Redressel Act) द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता को छोटे मोटे रैयती जमीन से जुड़े झगड़े सुलझाने के लिए टाइटल डिसाइड करने का अधिकार दिया गया था। भूमि सुधार उप समाहर्ता फारबिसगंज द्वारा उक्त एक्ट के तहत महेश्वर मंडल नामक शख्स की रैयती जमीन पर विपक्षी पार्टी को एक केस में टाइटल का अधिकार देने का आदेश दिया गया था। इस आदेश के के खिलाफ महेश्वर मंडल ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने साल 2018 में बीडीएलआर एक्ट-2009 की उस धारा जिसमें उप समाहर्ता को टाइटल तय करने का अधिकार दिया गया था, उसे क्वाश कर दिया। इस आदेश के बाद भूमि सुधार विभाग सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सेट असाइड करते हुए मामले को वपास पटना हाई कोर्ट भेज दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने फिर बीडीएलआर एक्ट-2009 की उस धारा को नल एंड वॉयड कर दिया।

इस आदेश के विरुद्ध बिहार सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट गई। बीते कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पस्टे लगा दिया है। ऐसे में राज्य में भूमि विवाद जनित मामलों की भूमि उप समाहर्ता द्वारा सुनवाई एवं निपटारे की कार्रवाई पुनः शुरू की जाएगी।

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