रांची : नाबालिग का यौन शोषण के आरोप में फंसे सुनील तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। सिविल कोर्ट में AJC 7 विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। सुनील तिवारी पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के सलाहकार रह चुके हैं।
यहां याद दिला दें कि 28 अगस्त को रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई थी। इस दौरान प्रार्थी सुनील कुमार तिवारी की ओर से झारखंड हाइकोर्ट के अधिवक्ता जसविंदर मजुमदार ने कोर्ट में बहस की थी, वहीं लोक अभियोजक अनिल सिंह ने सरकार का पक्ष रखा था। इस दौरान अदालत ने सुनील तिवारी द्वारा दायर जमानत याचिका को AJC 7 की कोर्ट में हस्तांतरित कर दिया था। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुनील तिवारी हाइकोर्ट का रूख कर सकते हैं।
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