Ranchi : रांची(Ranchi) में अब स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने की तैयारी हो गई है। अभिभावकों की लगातार शिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। रांची के DC मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में Aryabhatta Auditorium Ranchi University में निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक हुई।
एजेंडा साफ था, छात्रों और अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा। हर स्कूल को 3 दिन के भीतर PTA (अभिभावक-शिक्षक संघ) एवं स्कूल स्तरीय शुल्क समिति बनानी होगी। वहीं, अधिकतम 10% तक ही फीस बढ़ेगी और वह भी 2 साल के अंतराल पर। सभी स्कूलों को 20 अप्रैल तक पिछले 3 साल और वर्तमान वर्ष की फीस का पूरा ब्योरा देना होगा।
Ranchi में री-एडमिशन फीस पर पूरी तरह रोक
किसी भी नाम से री-एडमिशन शुल्क लेना गैरकानूनी माना जायेगा। इसपर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं, आवेदन फॉर्म के नाम पर भी केवल न्यूनतम शुल्क लेना होगा। फीस के कारण परीक्षा से रोकना, अतिरिक्त पैसे के लिये दबाव एवं समय पर TC नहीं देना अपराध माना जायेगा। अब स्कूलों को नियमों के दायरे में रहना ही होगा।
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किताब और यूनिफॉर्म पर भी नियम तय
किताबों की सूची शिक्षा विभाग को देना अनिवार्य होगा। एक ही दुकान से खरीदने का दबाव नहीं दिया जा सकता है। हर साल किताब बदलने पर रोक लगा दी गई है। यूनिफॉर्म में बदलाव सिर्फ PTA की मंजूरी से ही होगा। कम से कम 5 साल तक एक ही यूनिफॉर्म रहेगा। स्कूल में यूनिफॉर्म की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसी तरह स्कूली बसों में सुरक्षा अब अनिवार्य कर दी गई है। बस शुल्क भी फीस का हिस्सा माना जायेगा। हर बस में CCTV, GPS एवं फायर एक्सटिंग्विशर लगाना जरूरी होगा।
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अब आसान शिकायत व्यवस्था
अब तक 140 से ज्यादा शिकायतें मिलीं। अभिभावक WhatsApp: 9430328080 पर शिकायत कर सकते हैं। सुनवाई जिला शुल्क समिति करेगी। हर शिकायत का निपटारा 60 दिनों में होगा। वहीं, निर्णय सार्वजनिक करना होगा।










