रांची : कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार चिंतित है। और इसको लेकर हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कई राज्यों ने लॉकडाउन लगाया है, तो कई जगह कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू लगाकर इसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 6 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दी है। नई गाइडलाइन के अनुसार दोपहर 2:00 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हो जाएंगी और 3:00 बजे के बाद घर से निकलना मना है। 3:00 बजे के बाद बिना मतलब घर से निकलने वालों से पूछताछ कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
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2:00 बजे के बाद क्या-क्या रहेगा खुला
- मेडिकल शॉप, पेट्रोल पंप, रसोई गैस, सीएनजी पंप, होटल, रेस्टोरेंट, नेशनल स्टेट हाईवे पर ढाबा खुले रहेंगे। हालांकि होटल व रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
- मालवाहक वाहनों पर जरूरी सामान लाने व ले जाने की अनुमति पहले की तरह ही होगी।
- कृषि कार्य भी पहले की तरह किए जाएंगे।
- औद्योगिक व माइनिंग कार्य पर रोक नहीं होगी।
- निर्माण कार्य व मनरेगा के कार्य भी पहले की तरह हो सकेंगे।
- प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डाकघर, दूरसंचार सेवा, सिक्योरिटी सर्विस खुले रहेंगे।
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छूट दी गई है।
- जरूरी ऑफिस अथवा शॉप डीसी के आदेश पर खुल सकेगा।
2 बजे तक क्या-क्या खुले रहेंगे
पीडीएस दुकानें, राशन दुकान, होल सेल, रिटेल दुकान, फुटपाथ पर बिकने वाले फल, सब्जी के अलावा पशु चारा और मिठाई की दुकानें। कृषि, पशु से जुड़े दुकानें या अस्पताल, निर्माण कार्य से जुड़ी दुकानें, ई-कॉमर्स व डिलीवरी की सुविधा भी निर्धारित समय तक ही। शराब की दुकानें भी 2:00 बजे तक ही खुलेंगी, वाहन मरम्मत दुकान, कोल्डस्टोरेज, गोदाम, बैंक, एटीएम, फाइनेंसियल इंस्टिट्यूट, इंश्योरेंस कंपनी 2:00 बजे तक ही खुलेंगे।
यहां याद दिला दें कि 22 अप्रैल से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक ही स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया था। अब इसका विस्तार किया गया है।
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