KohramLive : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए हैं। बृजभूषण पर पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का इल्जाम है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। अदालत ने सह-अभियुक्त विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए भी आरोप तय किए हैं। विनोद तोमर WFI यानी भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व सहायक सचिव हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने आदेश पारित किया है। हालांकि, छठे पहलवान द्वारा लगाए गए इल्जाम से बृजभूषण शरण सिंह को आरोपमुक्त कर दिया। यहां याद दिला दें कि बृजभूषण शरण सिंह पर छह पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। शिकायतों के आधार पर पुलिस ने सांसद के खिलाफ FIR दर्ज की थी। 15 जून 2023 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
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