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सात को सुनाई गई मौ’त की सजा… जानें क्यों

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Kohramlive : मर्डर केस में दोषी ठहराये गये सात हत्यारों को मौत की सजा सुनाई गई है। वहीं, एक दोषी मंटू घोष को सात साल की सजा मिली। यह सजा हुगली जिला न्यायालय के प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश शिवशंकर घोष ने यह सजा सुनाई। सजा का ऐलान गुरुवार को किया गया। सजा पाने वालों में विशाल दास, रथिन सिंह, रतन बापारी, रामकृष्ण मंडल, राजकुमार प्रमाणिक, बिप्लब विश्वास और बिनोद दास शामिल है।

गुजरे चार साल पहले कुख्यात विशाल दास और उसके सात साथियों ने चिनसुरा के एक युवक विष्णु मल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। शव को छह टुकड़ों में काटा गया था। लंबी सुनवाई के बाद हुगली जिला न्यायालय के प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ने सोमवार को आरोपियों को दोषी करार दिया था। सरकारी वकील विभास चटर्जी ने मीडिया से कहा, “यह करीब साढ़े तीन साल का संघर्ष था। फर्स्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट में हत्या के सबसे दुर्लभ मामला था। हम अदालत को इस मामले की क्रूरता के बारे में समझाने में सफल रहे। इसलिए जज ने सातों को मौत की सजा सुनाई।” मारे गये विष्णु की मां कुंती मल मीडिया से कहा, “यह मेरे बेटे के जन्म का महीना है। इसी महीने अदालत ने हत्यारे को सजा सुनाई है। हमें कानून पर भरोसा मिला है।”

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