गढ़वा में लगा धारा 144, बिना मास्क निकले तो खैर नहीं

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Garhwa : गढ़वा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए धारा 144 लागू किया गया है। इसके तहत प्रचार-प्रसार व लोगों को धार्मिक जुलूस सहित सभी जुलूस निषेध किया गया है। सभी मेला एवं प्रदर्शनीपर प्रतिबंध लगाया गया है। सभी व्यामशाला/ स्विमिंग पूल, पार्क बंद रहेंगे। रेस्त्रां में 50% बैठने की क्षमता तय की गई है। बैंकट हॉल की बुकिंग शादी या अंतिम संस्कार संबंधी कार्यों के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं की जाएगी।

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बिना मास्क, फेस कवर के किसी भी व्यक्ति को सरकारी, धार्मिक स्थान, रेलवे स्टेशन, में नहीं जा सकेंगे। वहीं एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में बिना मास्क लोगों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। बिना मास्क पब्लिक प्लेस जैसे दुकान आदि में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

प्रचार वाहन के माध्यम से लोगों को किया जागरुक

शुक्रवार को जिला जनसंपर्क कार्यालय गढ़वा से प्रचार वाहन को रवाना किया गया। प्रचार वाहनों पर लगे बैनर व लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर अन्य किसी भी व्यक्ति से कम से कम 2 गज की दूरी हर वक्त बनाए रखने, घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने की जानकारी दी गयी। इस दौरान जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने सभी से अनिवार्य रूप से अपना कोरोना जांच कराने तथा कोरोना का टीका लेने की अपील की।

कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध निषेधाज्ञा आदेश उल्लंघन करने वाले व्यक्ति /प्रतिष्ठान आपदा अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक तथा भारतीय दंड संहिता 1807 के सेक्शन 188 के तहत  दंडनीय  होंगे व  सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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