UP : यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती की नई मैरिट लिस्ट जारी करने के हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह रोक 25 सितंबर तक के लिए लगाई गई है। वहीं SC ने यूपी सरकार से इस संबंध में अगली सुनवाई पर जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी किया है। दरअसल 69 हजार शिक्षक भर्ती के मामले में आरक्षण की अनदेखी का इल्जाम लगाते हुये हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीते 16 अगस्त को सुनवाई हुई। तब HC ने सरकार को साल 2019 में हुई 69 हजार शिक्षक भर्ती की मैरिट लिस्ट रद्द करने का आदेश दिया। वहीं 3 महीने के अंदर नई लिस्ट जारी करने को कहा। इस फैसले के बाद राज्य में 4 साल से नौकरी कर रहे सैंकड़ों टीचरों की जॉब खतरे में आ गई। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
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