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NEET एग्जाम के रिजल्ट पर लगी रोक SC ने हटाई, 16 लाख कैंडिडेट्स कर रहे थे इंतजार

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Kohramlive desk : सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी(NEET-UG) 2021 के फिर से आयोजन को लेकर 28 अक्टूबर 2021 को सुनवाई हुई. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने NEET एग्जाम के रिजल्ट पर लगी रोक हटा दी है. बता दें कि हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनटीए को दो स्नातक चिकित्सा उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश में कहा था कि नीट परीक्षा दो छात्रों, वैष्णवी भोपाली और अभिषेक शिवाजी के लिए आयोजित की जानी चाहिए, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें गलत सीरियल नंबर के साथ प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं दी गई थीं। जिसके बाद केंद्र ने बॉम्बे एचसी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें कहा गया था कि परिणाम तैयार होने पर भी एनटीए परिणाम घोषित नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार ने अपनी अपील में कहा कि नीट परिणाम में देरी से स्नातक मेडिकल प्रवेश प्रभावित होगा।

NEET-UG: यह है पूरा मामला

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई की खंडपीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के 20 अक्तूबर के आदेश के खिलाफ एनटीए द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया है। बेंच ने आदेश पर रोक लगा दी है, बदले में एनटीए को परिणाम जारी करने की अनुमति देते हुए, इस तथ्य का भी संज्ञान लिया है कि 2 छात्रों की कोई गलती नहीं होने के कारण पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखने का आश्वासन देते हुए एनटीए को आगे बढ़ने और स्नातक परीक्षा के लिए नीट 2021 परिणाम घोषित करने की भी अनुमति दी है। पीठ ने कहा कि दो छात्रों के मामले की बाद में जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई दिवाली के बाद रखी है।
विवादों में नीट 2021 परीक्षा

16 लाख छात्रों के परिणाम को रोक नहीं सकते

इस साल अंडरग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम विवादों में घिर गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पहले उन समूहों को गिरफ्तार किया था जिन्होंने कथित तौर पर छात्रों को प्रश्न पत्र हल करने में मदद की थी। कुछ मेडिकल उम्मीदवारों ने शीर्ष अदालत का रुख कर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को परीक्षा रद्द करने और फिर से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की थी क्योंकि यह पहले निष्पक्ष तरीके से आयोजित नहीं की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि लाखों छात्र परीक्षा में शामिल हुए हैं और कुछ प्राथमिकी के कारण परिणाम रद्द नहीं किए जा सकते। एक अन्य हालिया घटनाक्रम में, केरल उच्च न्यायालय ने एनटीए को राज्य में एक उम्मीदवार की ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) शीट में कथित हेरफेर की जांच करने का निर्देश दिया है।

 

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