kohramlive desk : सुकन्या समृद्धि योजना’ के नियमां में सरकार ने कई बदलाव किए हैं। खाता खोलने के पहले इन बदलावों को जान लें तो बेहतर है।
अभिभावक की मौत के बाद समय से पहले अब बंद किया जा सकता है खाता
खाते को पहले बेटी की मौत या बेटी के रहने का पता बदलने पर बंद किया जा सकता था। अब खाताधारक की जानलेवा बीमारी को भी इसमें शामिल किया गया है। अभिभावक की मौत होने पर भी समय से पहले अकाउंट बंद किया जा सकता है। पहले दो बेटियों के खाते पर ही 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता था। तीसरी बेटी पर यह फायदा नहीं था। अब यदि एक बेटी के बाद दो जुड़वां बेटियां होती हैं, तो उन दोनों के लिए भी खाता खोलने का प्रावधान है।
खाता एक्टिव नहीं रहने पर भी मिलेगा ब्याज
खाते में सालाना कम से कम 250 रुपये और अधिकतम डेढ़ लाख रुपये जमा करने का प्रावधान है। न्यूनतम राशि जमा नहीं होने पर अकाउंट डिफॉल्ट हो जाता है। नए नियमों के तहत खाते को दोबारा एक्टिव नहीं कराने पर मैच्योर होने तक खाते में जमा राशि पर लागू दर से ब्याज मिलता रहेगा। पहले ऐसा नहीं था।
18 साल से पहले खाता ऑपरेट नहीं कर सकतीं बेटियां
पहले बेटी 10 साल में खाते को ऑपरेट कर सकती थी, लेकिन नए नियमों के अनुसार अब 18 साल की उम्र से पहले बेटियों को खाता ऑपरेट करने की मंजूरी नहीं है। इस उम्र तक अभिभावक ही खाते को ऑपरेट करेंगे। नए नियमों में तहत खाते में गलत ब्याज डलने पर उसे वापस पलटने के प्रावधान को हटाया गया है। इसके अलावा खाते का सालाना ब्याज हर वित्त वर्ष के अंत में क्रेडिट किया जाएगा।
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