Ranchi : झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को देखते हुये राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। नये विधानसभा परिसर के आसपास शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रशासन ने 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 6 अगस्त की सुबह 8 बजे से 12 अगस्त 2026 की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। झारखंड विधानसभा का षष्ठम (मॉनसून) सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक आयोजित होना है। इसी को देखते हुये जिला प्रशासन ने विधानसभा परिसर के आसपास किसी भी तरह की भीड़, प्रदर्शन या विरोध कार्यक्रम को रोकने का फैसला लिया है। रांची के SDO कुमार रजत ने BNSS की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे कानून-व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करें और निषेधाज्ञा के दौरान जारी निर्देशों का पालन करें। मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा, यातायात और शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रशासन ने यह कदम उठाया है।
इन गतिविधियों पर रहेगी रोक
निषेधाज्ञा लागू क्षेत्र में निम्न गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
- पांच या उससे अधिक लोगों का जमावड़ाः सरकारी कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारी, सरकारी कार्यक्रम और शवयात्रा को छोड़कर किसी भी स्थान पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।
- हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंधः बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद जैसे हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।
- हरवे-हथियार पर भी रोकः लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला जैसे पारंपरिक हथियार लेकर चलना भी प्रतिबंधित रहेगा।
- धरना-प्रदर्शन और रैली पर रोकः विधानसभा परिसर के आसपास किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली, आमसभा आयोजित नहीं किया जा सकेगा।
- लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोकः बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा।
- हाईकोर्ट क्षेत्र को रखा गया बाहरः यह निषेधाज्ञा विधानसभा परिसर के 750 मीटर क्षेत्र में लागू होगी, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट, रांची क्षेत्र को इससे बाहर रखा गया है।















