कोरोना काल में Railway का नया फरमान, नहीं किया ये काम तो…

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KohramLive Desk : कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। भारतीय रेलवे ने शनिवार 17 अप्रैल को घोषणा की है कि ट्रेन में तथा स्‍टेशन पर मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। फेस मास्‍क की अनिवार्यता का निर्देश अगले 6 महीने की अवधि के लिए है।

यात्रा के लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य नहीं

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के अनुसार ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए, COVID-19 निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य नहीं है। यात्रियों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी नवीनतम COVID-19 दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा।

चलाई जा रहीं स्पेशल ट्रेनें

COVID-19 महामारी और संबंधित स्वच्छता मुद्दों के मद्देनजर, रेलवे ने भी सफर में भोजन की सेवा बंद कर दी थी और ट्रेनों में रेडी टू ईट (RTE) भोजन चालू कर दिया था। मास्क, सैनिटाइटर, दस्ताने आदि और टेकवेवे बेडोल किट/ आइटम, स्टेशनों पर मल्टी-पर्पस स्टॉल पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

रेलवे वर्तमान में प्रति दिन औसतन कुल 1402 स्पेशल ट्रेन चला रहा है। कुल 5381 उपनगरीय ट्रेन सेवाएं और 830 पैसेंजर ट्रेन सेवाएं अभी चालू हैं। इसके अलावा, 28 स्‍पेशन क्‍लोन ट्रेनें भी अभी चलाई जा रही हैं।।

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