kohram live desk : यात्रियों की सुरक्षा और सफल ट्रेन यात्रा के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने ट्वीट कर यह स्पष्ट किया है कि ट्रेन में स्मोकिंग करता कोई पकड़ा जाएगा तो उसे जेल भेजा जा सकता है। जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। रेलवे परिसर में सिगरेट/बीड़ी पीना भी अपराध है। ऐसा करते पाए जाने पर यात्रियों पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल , पेट्रोल, पटाखे एवं गैस सिलेंडर इत्यादि ज्वलनशील सामग्री न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है l @BhopalDivision @drmkota pic.twitter.com/QtzOxlJIp2
— West Central Railway (@wc_railway) March 30, 2021
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न ले जाएं ज्वलनशील वस्तुएं
ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलिंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई अन्य ज्वलनशील वस्तु को अपने साथ लेकर यात्रा न करने का निर्देश भी दिया गया है।
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3 साल तक की हो सकती है कैद
पश्चिम मध्य रेलवे के मुताबिक ट्रेन में आग फैलाने या लगाने वाली ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसके लिए पकड़े गए व्यक्ति को 3 साल तक की कैद या हजार रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती है।
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