Kohramlive : ऑनलाइन टिकट बुक ( Railway News ) कराने पर ट्रेन में सफर के दौरान कोई वैलिड ID प्रूफ साथ रखना बेहद जरूरी है, ID प्रूफ नहीं रहनेवाले का सफर दुखदायी हो सकता है, इस कंडीशन में TTE के पास यात्री पर जुर्माना ठोंकने के साथ ट्रेन से उतारने का अधिकार भी होता है।
कितना लगेगा जुर्माना, जानें ( Railway News )
ई टिकट है और ID कार्ड नहीं है तो ऐसे में TTE मुसाफिर को बिना टिकट का मानेगा, वहीं जुर्माना वसूल सकता है। जहां तक जाना है वहां तक का जुर्माना लिया जायेगा। वहीं, AC बोगी में सफर कर रहे मुसाफिर को 440 रुपये और स्लीपर में सफर कर रहे यात्री को 220 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है।
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