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रेमडेसिविर का हिसाब देना होगा निजी अस्‍पतालों को, खाली शीशी भी रखनी होगी सुरक्षित

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रांची : कोरोना इलाज के दौरान रेमडेसिविर के इस्‍तेमाल का निजी अस्‍पतालों को अब हिसाब देना होगा। इसको लेकर आदेश जारी किया गया है। जिली अस्‍पतालों को एक खास फार्मेट उपलब्‍ध कराया गया है, जिसके जरिये रेमडेसिविर के इस्‍तेमाल की जानकारी देनी होगी। अस्‍पतालों को जमा करना होगा रे‍मडेसिविर की खाली शीशियां। साथ की मरीजों का डीटेल, डोज की तारीख के साथ डॉक्टर का नाम भी देना होगा। रेडमेसिविर गंभीर मरीजों के लिए अस्‍पताल की मांग पर डीसी या फिर संबंधित अधिकारी की अनुशंसा पर दी जाती है।

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उपलब्ध करायी गयी रेमडेसिविर दवा का चिकित्साधीन सुपात्र मरीजों पर इस्तेमाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसे निजी अस्पतालों के द्वारा इस्तेमाल की गयी रेमडेसिविर के इस्तेमाल के उपरान्त खाली Vial सुरक्षित रखे जाएं और चिकित्सित मरीजों की विहित प्रपत्र में विवरणी संधारित की जाए।

आदेश में कहा गया है कि जिला प्रशासन के अंतर्गत इंसिडेंट कमांडर या संबंधित पदाधिकारी निजी अस्‍पतालों में इस्‍तेमाल के बाद खाली रेमडेसिविर के Vial का भौतिक सत्यापन करेंगे। ताकि रेमडेसिविर के दुरूपयोग की संभावना को खत्‍म किया जा सके।

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