Kohramlive : उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की MP/MLA कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ दोनों को आज कोर्ट में पेश किया गया था। मामले में कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दो और आरोपी दिनेश पासी और हनीफ को भी मामले में दोषी करार दिया गया है। सभी दोषियों पर कोर्ट ने 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
वहीं कोर्ट ने इसी मामले में अतीक के भाई अशरफ समेत 7 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। बीते कल कड़ी सुरक्षा में गैंगस्टर अतीक को गुजरात से प्रयागराज के नैनी जेल लाया गया था। इसके अलावा अतीक अहमद के भाई अशरफ को भी बरेली की जेल से प्रयागराज लाया गया था। फैसला सुनाने के दौरान दोनों अदालत में मौजूद थे। दोनों को आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से अदालत परिसर लाया गया।
माफिया अतीक अहमद को 2005 में तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में सुनवाई के लिए आज प्रयागराज की एमपी-एएमएल कोर्ट में पेश किया गया था। उमेश पाल का अपहरण 2006 में किया गया था। अतीक के साथ-साथ उसका भाई अशरफ भी इस मामले में आरोपी था।
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