- सरकार के उम्र निर्धारण की सीमा को झारखंड हाईकोर्ट ने ठहराया सही
- कोर्ट ने स्पष्ट कहा, ‘अभ्यर्थियों के प्रति हमें सहानुभूति है,लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बंधे हैं।’
RANCHI : झारखंड हाई कोर्ट ने 7th JPSC सिविल सेवा परीक्षा के कट ऑफ डेट के विरुद्ध दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के उम्र निर्धारण की सीमा को सही माना। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि अभ्यर्थियों के प्रति हमें सहानुभूति है,लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बंधे हैं। अतः अदालत इस मामले में अभ्यर्थियों को को अंतरिम राहत नहीं दे सकती है। अपील याचिका खारिज की जा रही है। अदालत ने डिटेल आदेश बाद में पारित करने को कहा।अदालत को राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन एंव अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने दलील पेश की।
क्या है मामला
सातवीं जेपीएससी परीक्षा के लिए सरकार ने शुरू में उम्र सीमा के लिए कट ऑफ डेट एक अगस्त 2011 निर्धारित की थी। बाद में सकार ने इसे वापस ले लिया और नयी नियमावली बनाते हुए फिर से विज्ञापन जारी किया। नए विज्ञान में उम्र सीमा के लिए कट ऑफ डेट एक अगस्त 2016 कर दी गयी। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और कई याचिकाएं दायर की गई हैं।
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