Ranchi : झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस साल दीवाली पर पटाखों को लेकर सख्त नियम लागू किये हैं। बोर्ड के नये आदेश के मुताबिक, दीवाली की रात सिर्फ दो घंटे यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की परमिशन होगी। बोर्ड ने यह फैसला राज्य में वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए लिया है। साथ ही, सिर्फ वही पटाखे बिकेंगे जिनकी आवाज 125 डेसीबल से कम होगी। यह नियम उन शहरी इलाकों में लागू होगा जहां वायु गुणवत्ता ‘अच्छी’ या ‘संतोषजनक’ स्तर पर है। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और अन्य कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
बोर्ड ने छठ, क्रिसमस और नव वर्ष जैसे त्योहारों के लिए भी पटाखों के समय तय कर दिये हैं
छठ पूजा – सुबह 6 बजे से 8 बजे तक
क्रिसमस और न्यू ईयर – रात 11:55 से 12:30 बजे तक
दीवाली और गुरुपर्व – रात 8 बजे से 10 बजे तक












