Kohramlive : लोकसभा में आज एक देश, एक चुनाव बिल पेश किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद के शीतकालीन सत्र के 17वें दिन यानी मंगलवार को यह बिल पेश किया। वहीं उन्होंने केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में संशोधन का बिल भी पेश किया। इनमें द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली- 1991, द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट- 1963, और द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गनाइजेशन एक्ट- 2019 शामिल हैं।
इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मीडिया से कहा, “‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ देश के प्रगति के लिए है। 5 साल में एक बार चुनाव होगा। पहले भी ऐसे ही था। 1952 से पहले बहुत दशकों तक चुनाव ऐसे ही होते थे। कांग्रेस ने अनुच्छेद 350 का उपयोग करके विधानसभा को भंग किया। इस पर बात करें लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना ठीक नहीं है।”
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