रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है सवाल। लालू प्रसाद यादव के पेइंग वार्ड से निदेशक बंगले और बंगले से पेइंग वार्ड में Shift करने की जानकारी मांगी है। हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद से तीन माह में मुलाकात करने वालों की सूची कारा महानिरीक्षक और रांची के बिरसा मुंडा जेल के अधीक्षक से मांगी थी। दोनों की रिपोर्ट पर शुक्रवार चार दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
Shift करने की जानकारी मांगी गई
हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद को पेइंग वार्ड से निदेशक बंगला में शिफ्ट करने पर सरकार से जानकारी मांगी है। सरकार को यह बताने को कहा गया है कि पेइंड वार्ड से निदेशक बंगला शिफ्ट करने का निर्णय किसका था। फिर किसके आदेश से उन्हें बंगला से वार्ड में शिफ्ट किया गया। लालू प्रसाद को मिलने वाले सेवादार की नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, इसकी भी जानकारी कोर्ट ने मांगी है। इन सभी मामलों पर सरकार को 18 दिसंबर तक हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।
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सरकार ने कहा, एसओपी बनाई गई है
शुक्रवार को सरकार की ओर से बताया गया कि कैदियों से मिलने वालों के लिए एसओपी बनायी गयी है। इसके तहत सुरक्षा और कैदियों से मिलने की प्रक्रिया बनायी गयी है। इस पर कोर्ट ने एसओपी की विस्तृत जानकारी भी 18 दिसंबर को पेश करने का निर्देश दिया।
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