Kohramlive : सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को ‘द केरला स्टोरी’ पर सुनवाई हुई। SC ने पश्चिम बंगाल में फिल्म पर लगे बैन को हटाने का आदेश दिया है। बंगाल सरकार की तरफ से दलील पेश करते हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि फिल्म से लोगों के भड़कने का खतरा था। इस पर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोगों की भावनाओं के आधार पर आप मौलिक अधिकार बाधित नहीं कर सकते हैं। कानून-व्यवस्था संभालना सरकार का काम है। अगर किसी ज़िले की विशेष स्थिति के चलते रोक लगती तो अलग बात थी। आपने पूरे राज्य में रोक लगाई है। यहां याद दिला दें कि बीते 8 मई को पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में फिल्म को बैन कर दिया था। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि फिल्म के निर्माता इस बात का डिस्क्लेमर लगाएं कि 32 हज़ार लड़कियों के गायब होने का आंकड़ा पुख्ता नहीं है। 20 मई के शाम 5 बजे तक यह डिस्क्लेमर लगा दिया जाए। मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को सुनवाई होगी।
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