Bihar : एक साथ जीने मरने की कसमें खाकर दगाबाज निकले प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उसने अपने गर्भवती प्रेमिका की हत्या कर दी थी। यह सजा उसे रोहतास सिविल कोर्ट में सुनाई गई। अदालत ने उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह के हवाले से मीडिया में आई खबर के मुताबिक, अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 12 गवाहों के बयान दर्ज कराये और मामले से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत किये। इन्हीं के आधार पर न्यायालय ने सोनू कुमार को हत्या का दोषी माना।
प्रेम हुआ, युवती गर्भवती हुई और शादी तय हो गई
यह मामला 10 फरवरी 2025 का बताया गया है। झारखंड के गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र का रहने वाला सोनू कुमार डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था। उसी गांव की एक युवती के साथ उसके प्रेम संबंध थे। इसी दौरान युवती गर्भवती हो गई। दोनों परिवारों को जब इसकी जानकारी हुई तो शादी कराने पर सहमति बनी। जुलाई 2025 में दोनों की शादी तय की गई थी। लेकिन शादी की तारीख आने से पहले ही कहानी ने ऐसा मोड़ लिया, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, सोनू कुमार अपनी मंगेतर को कुंभ स्नान कराने के बहाने बाइक से गुमला से प्रयागराज के लिये लेकर निकला था। लेकिन रास्ते में रोहतास के सासाराम इलाके में सोनू ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, धौदाढ़ थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में पहुंचने के बाद सोनू ने धारदार हथियार से युवती की हत्या कर दी। इसके बाद शव को इलाके के एक सरसों के खेत में छिपा दिया और वहां से फरार हो गया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार और युवती के कपड़ों को सोनू ने कैमूर जिले के कुदरा इलाके में एक नदी में फेंक दिया था।
पांच दिन बाद मिली थी युवती की लाश
युवती के घर से निकलने के करीब पांच दिन बाद उसका शव सासाराम के धौदाढ़ थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने प्रेम संबंध, युवती की गर्भावस्था, शादी तय होने और इसके बाद हुई हत्या की कड़ियों को जोड़ते हुये गुनहगार सोनू कुमार के खिलाफ मामला न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 12 गवाहों के बयान दर्ज कराये। इसके साथ ही मामले से जुड़े अन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गये। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद रोहतास सिविल कोर्ट ने सोनू कुमार को हत्या का दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अब ताउम्र उसकी जेल में जिंदगी कटेगी।















