Garhwa(Nityanand Dubey) : मर्डर केस में दोषी पाये गये सतीेंद्र मेहता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं, 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर अलग से 2 साल सजा काटनी होगी। यह सजा गढ़वा के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश नलिन कुमार की अदालत ने शुक्रवार को सुनाई। हत्यारा सतींद्र मेहता पातीला गांव का रहनेवाला है।
घटना को लेकर बताया गया कि इसी साल 28 मई को दिन के उजाले में सत्येंद्र चंद्रवंशी की गाय पड़ोसी कुलदीप मेहता के अमरूद बागान में चर रही थी। सुबह 8 बजे के करीब कुलदीप मेहता अपने बेटे सतींद्र मेहता और अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ बागान में पहुंचा। गाय चराने को लेकर चंद्रवंशी को बेतरह मारा-पीटा। वहीं घातक हथियारों से हमला कर उन्हें लहुलूहान कर दिया। बेतरह जख्मी सत्येंद्र चंद्रवंशी बेहोश हो गये। 29 मई को उन्हें रिम्स रेफर किया गया, जहां 31 मई को उसकी मौत हो गई। मारे गये सत्येंद्र चंद्रवंशी के भाई महेंद्र चंद्रवंशी के बयान पर 1 जून को गढ़वा के कांडी थाना में केस दर्ज किया गया था।
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